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UP: इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

इसके अलावा उसके भाई अफजाल अंसारी को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में भी 4 साल की सजा सुनाई थी और चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ध्यान रहे कि कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोनों बाहुबलियों की विधानसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून के दृष्टिगत रद कर दी गई थी।

डॉन मुख्तार अंसारी।

नई दिल्ली। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के विजयी जुलूस निकालने के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आज उस पर इस मामले में आरोप तय किए जाने थे, लेकिन अदालत में उसकी गैर-मौजूदगी की वजह से उस पर आरोप तय नहीं हो पाए। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे सहित कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी का भाई अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ।

don mukhtar ansari 1

वहीं, अब उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा मामले की सुनावई के लिए अगली तारीख 2 जून निर्धारित की गई है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि अगली सुनवाई के दौरान मामले में कोर्ट का क्या फैसला रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और पांच लाख का जुर्माना भी ठोका था।

mukhtar ansari

इसके अलावा उसके भाई अफजाल अंसारी को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में भी 4 साल की सजा सुनाई थी और चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ध्यान रहे कि कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोनों बाहुबलियों की विधानसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून के दृष्टिगत रद कर दी गई थी।