
नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नीट-यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एनटीए के हलफनामे में पटना और गोधरा, गुजरात में कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं को स्वीकार किया जा सकता है, जबकि यह दावा किया जा सकता है कि इन मुद्दों ने समग्र परीक्षा को प्रभावित नहीं किया। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार, 8 जुलाई, 2024 को एनटीए से लीक हुए परीक्षा पेपर से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने के बाद आया है। एएनआई के अनुसार, एनटीए के हलफनामे में कहा जा सकता है कि पटना और गोधरा में कुछ केंद्रों पर अनियमितताओं का पता चलने के बाद, उन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्रों के परिणामों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था।
रिपोर्ट बताती है कि एनटीए द्वारा तैयार किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि इन केंद्रों के छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं प्राप्त किए। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 11 जुलाई तक अपनी जांच पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अनियमितताओं और नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए।