नई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके घर से एके-47 रायफल बरामद होने के मामले में बरी कर दिया है। निचली अदलात ने इस मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाई थी और वो फिलहाल जेल में बंद हैं। पटना उच्च न्यायालय सबूतों के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया है। अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनंत कुमार सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह बिहार की बेऊर जेल में बंद हैं और वो कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
आपको बता दें कि 16 अगस्त 2019 को पूर्व विधायक के पैतृक गांव स्थित घर से पुलिस ने करीब 11 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद एक एके-47 रायफल, दो हथगोले, 26 राउंड गोलियां, एक मैगजीन बरामद और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी। 2015 में अपहरण और हत्या के एक मामले में पटना पुलिस ने अनंत सिंह के आवास पर यह छापेमारी की थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये हथियार अनंत सिंह के नहीं थे तो फिर किसके थे? पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अगर वो हथियार अनंत सिंह के ही थे तो इतने सालों में पुलिस मजबूत साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाई? वहीं, अनंत सिंह के समर्थक पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अनंत सिंह को फंसाने के लिए उनके खिलाफ विरोधियों ने साजिश रची थी जिसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। आपको बता दें कि अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी की विधायक रह चुकी हैं, अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई हैं।