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राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान चरणों में खुलेंगी प्रतिबंधित गतिविधियां

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।

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राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे।

सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा।

सोमवार(एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने वाला है।

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दिशानिर्देश के अनुसार, ” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए), आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के अनुच्छेद 6(2)(1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा।”

इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) के सन्निहित शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।