पीएम केयर्स फण्ड आरटीआई के दायरे में कैसे, पीएमओ ने जताया ऐतराज़
प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में रखने के सवाल पर एतराज जताया है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में रखने के सवाल पर एतराज जताया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। पीएमओ ने इस याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है।
मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जस्टिस नवीन चावला की कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे कि याचिका पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को करेगा।
इस सिलसिले में याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज मांगे थे जो उसे नहीं दिए गए जिसके बाद उसने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 1 मई को याचिकाकर्ता ने एक RTI के तहत PM केयर्स फंड के संबंध में जानकारी और दस्तावेज मांगे लेकिन 2 जून को CPIO और PMO ने PM केयर्स फंड सूचना के अधिकार के तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होने का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया।
इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई PM केयर्स फंड से संबंधित एक अन्य याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में RTI आवेदन को तरजीह दिए बिना दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।