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Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में बुरे फंसे राहुल गांधी, कोर्ट में पेश होने का कभी भी जारी हो सकता है आदेश

Rahul Gandhi: सत्यकी अशोक सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में वीडी सावरकर के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया। सत्यकी के अनुसार, राहुल गांधी ने झूठा आरोप लगाया कि वीडी सावरकर ने लिखा था एक किताब में पांच या छह दोस्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और उससे खुश होने के बारे में बताया गया है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। वीडी सावरकर के पोते सत्यकी अशोक सावरकर ने राहुल गांधी पर वीर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया था। हाल ही में, पुणे पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य है। नतीजतन, अदालत राहुल गांधी को उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

 

सत्यकी अशोक सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में वीडी सावरकर के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया। सत्यकी के अनुसार, राहुल गांधी ने झूठा आरोप लगाया कि वीडी सावरकर ने लिखा था एक किताब में पांच या छह दोस्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और उससे खुश होने के बारे में बताया गया है। सात्यकी का कहना है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और सावरकर ने कभी भी इस तरह का कुछ नहीं लिखा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया.

अपने भाषण में, राहुल गांधी ने दावा किया कि वीडी सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले में भाग लेने और इससे आनंद लेने के बारे में लिखा था। सात्यकी सावरकर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और वीडी सावरकर द्वारा कभी इसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर जानबूझकर सावरकर की प्रतिष्ठा को खराब करने का आरोप लगाया।

विश्रामबाग पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी जांच में पता चला कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं लिखा है. इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ऐसी टिप्पणियां कीं, जिससे मानहानि का आरोप लगा। पुलिस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया सत्यकी सावरकर की शिकायत का समर्थन करने वाले सबूत हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ मामले को मजबूत करते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अध्यक्षता वाली अदालत को पुलिस रिपोर्ट मिल गई है। निष्कर्षों के आधार पर, अदालत द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की उम्मीद है, जिसमें आरोपों को संबोधित करने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी।