
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के 12 तुगलक रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे। वो बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं के साथ संबंधित अफसर के पास जाकर बंगले की चाबी देंगे। राहुल ने पहले ही अपने बंगले का सामान अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित सरकारी घर पर भिजवा दिया था। पूरी प्रक्रिया की उन्होंने वीडियोग्राफी भी कराई है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वालों की मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। तब 23 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी को दिया गया था।

मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में भी मानहानि का केस है। ये केस बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया है। इस मामले में सूरत के कोर्ट से सजा पाने के बाद राहुल गांधी के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है. इस हलफनामे में राहुल के वकीलों ने दोहरे दंड के सिद्धांत की बात कही है। राहुल के वकीलों ने हलफनामे में कहा है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत के कोर्ट से उनके मुवक्किल को सजा हो चुकी है। एक ही अपराध के लिए दो सजा नहीं हो सकती। ये डबल जियोपार्डी डॉक्टरिन के खिलाफ है। ऐसे में केस खारिज करने की मांग राहुल गांधी के वकीलों ने की है। जस्टिस संदीप कुमार इस पर 24 अप्रैल को सुनवाई कर सकते हैं।
पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। अगर 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट राहुल की अर्जी पर केस को खारिज कर देता है, तो राहुल को सिर्फ सूरत वाले मामले में ही केस लड़ना होगा। साल 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में जनसभा की थी। उन्होंने बयान दिया था कि सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि खोजोगे, तो और भी ऐसे मोदी मिलेंगे। इस पर गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी और पटना में सुशील मोदी ने मानहानि का केस किया। दोनों का कहना है कि राहुल ने सभी मोदी सरनेम वालों का अपमान किया। राहुल के वकीलों ने सूरत कोर्ट में इससे इनकार किया। वहीं, बीजेपी इसे ओबीसी समुदाय का अपमान भी बता रही है।