नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना के मामले में बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस पर आगामी 29 जनवरी के बाद होगी। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील की ओर से कहा गया है कि डेटा प्रकाशित हो चुका है, जिसके आधार पर अब आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 फीसद से 70 फीसद कर दिया गया है, जिसे पटना हाईकोर्ट में बीते दिनों चुनौती दी गई थी। वहीं, आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यथाशीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था , लेकिन कोर्ट ने अब 29 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है।
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— News24 (@news24tvchannel) January 2, 2024
वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि, ‘बिहार ने जिस तरह की जनगणना की है ,उसे असल मायने में जनगणना नहीं कहा जा सकता है। ध्यान दें , केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जनगणना की प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार महज केंद्र सरकार के पास ही है।