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Rahul Gandhi Gets Bail In Defamation Case : राहुल गांधी को राहत, मानहानि से जुड़े मामले में मिली जमानत, बीजेपी नेता की ओर से दर्ज कराया गया था केस

Rahul Gandhi Gets Bail In Defamation Case : राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक भाषण के में कहा था कि बीजेपी सरकार सरकारी परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन लेती है और इसको लेकर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर दुष्प्रचार किया था।

नई दिल्ली। मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। केस की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की गई है। समन जारी होने के बाद राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हुए जिसके बाद जज ने उनको जमानत दे दी। राहुल गांधी पर यह मुकदमा कर्नाटक बीजेपी के एमएलसी केशव प्रसाद की तरफ से दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक भाषण के में कहा था कि बीजेपी सरकार सरकारी परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन लेती है और इसको लेकर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर दुष्प्रचार किया था। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस दुष्प्रचार को फैलाया था।

बीजेपी ने इस मामले में कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। सीएम सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार को अदालत पहले ही 1 जून को जमानत दे चुकी है। राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे जिसके बाद बीजेपी नेता के वकील ने मांग उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी। जस्टिस के.एन. शिवकुमार ने राहुल गांधी को आज यानि सात जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

आपको बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि से जुड़े और भी मामले विचाराधीन हैं। इससे पहले सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। जिस कारण उनकी सांसदी चली गई थी और उनको बतौर सांसद जो बंगला मिला था वो भी खाली करना पड़ा था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी और उनकी सांसदी बहाल हो गई।