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Cashless Treatment Scheme : सड़क दुर्घटना में घायलों का 1.5 लाख तक होगा मुफ्त इलाज, मोदी सरकार लाई कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम

Cashless Treatment Scheme : सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की अधिसूचना जारी कर दी है। पूरे देश में यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है। एक्सीडेंट के दिन से लेकर अधिकतम 7 दिनों तक घायल को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उसके बाद का बिल परिजनों को भरना होगा।

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की अधिसूचना जारी की है, इसके तहत एक्सीडेंट में चोटिल लोगों का 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। इसके लिए घायलों के परिजनों को कोई पैसा नहीं खर्च करना होगा। पूरे देश में यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत इलाज सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाता कि अस्पताल का बिल कौन भरेगा? मगर अब इस योजना के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा क्योंकि अस्पतालों को 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान सरकार करेगी।

इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंपी गई है। एक्सीडेंट के दिन से लेकर अधिकतम 7 दिनों तक घायल को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उसके बाद बिल घायल के परिजन को भरना होगा। हालांकि इस सुविधा के लिए सरकार ने कुछ अस्पतालों को नामित किया है वहीं पर इलाज का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। अगर किसी घायल व्यक्ति को ऐसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जो सरकार द्वारा इस योजना में लिस्टेड नहीं हैं तो ऐसे में मरीज की हालत स्थित होने तक उस अस्पताल में इलाज होगा। इसको लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कि इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं हो रही और पीड़ितों को लाभ मिल रहा है या नहीं। केंद्र सरकार ने सड़क सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति भी गठित की है। इस समिति में बीमा और गैर-सरकारी एजेंसियों के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी, गृह मंत्रालय, वित्त, स्वास्थ्य और चयनित राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।