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Video: सामने आए महिला पर पेशाब करने के आरोपी शेखर मिश्रा के पिता, अपने बेटे की शर्मनाक करतूत पर कही ये बात

Shankar Mishra’s father :आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले बेंगुलरु में उसकी कॉल ट्रेस हुई थी। उधर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ डीजीसीए की अनुशंसा पर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था।

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाले एयर इंडिया विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शेखर मिश्रा के पिता अब सामने आए हैं। उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। वो 34 साल का बच्चा है और एक बुजुर्ग महिला जिसकी एक 18 साल की बेटी भी है, उसके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरे बेटे ने कभी अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ भी कुछ ऐसा नहीं किया, तो भला बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूं। आरोपी के पिता ने आगे कहा कि जितना एक बच्चे को उसके माता-पिता जानते हैं, उतना उसे कोई नहीं जानता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। यह सबकुछ उसकी छवि खराब करने के लिए किया जाता है।

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बेंगलुरु से गिरफ्तारी के बाद पेशाब कांड का आरोपी शंकर मिश्रा

उन्होंने कहा कि मेरा बेटा विमान में सो रहा था। उसे जो खाने के लिए दिया गया था, उसने खाया। संभव है कि उसने शराब भी पी हो, क्योंकि आमतौर पर विमान में शराब परोसा जाता है, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। उधर, शंकर मिश्रा के पिता ने इस मसले पर मीडिया में हो रही रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग करें। किसी की भी छवि ना खराब करें। बता दें कि शंकर मिश्रा के पिता ने उस वक्त यह वीडियो जारी कर अपने बेटे के पक्ष में सफाई पेश की थी, जब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।

बता दें कि आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले बेंगुलरु में उसकी कॉल ट्रेस हुई थी। उधर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ डीजीसीए की अनुशंसा पर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। ध्यान रहे कि किसी भी आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद उसके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इससे पहले एयर इंडिया ने आरोपी का नाम नो फ्लाई सूची शामिल कर दिया था। बता दें कि इस सूची में किसी भी यात्री का नाम दर्ज होने के बाद उसे हवाई यात्रा करने की इजाजत नहीं होती है। वहीं पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी यात्रियों से इन दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। यही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

इसके अलावा आरोपी शंकर मिश्रा को फार्गो कंपनी ने बर्खास्त किया था। बता दें कि आरोपी इसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद कार्यरत था। यह अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हम अपने सभी कर्मचारियों से पेशेगत जीवन के साथ–साथ निजी जीवन में भी मर्यादापूर्ण व्यवहार की उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें शंकर मिश्रा प्रकरण के बारे में पता, तो हमने बर्खास्त करना उचित समझा। फिलहाल, आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम