Maharashtra: हनुमान चालीसा विवाद में शिवसेना नेता संजय राउत की खुली धमकी, बोले- पंगा लिया तो गाड़ देंगे
इससे पहले शनिवार को राणा दंपति के घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया था। दंपति को मुंबई पुलिस के खार थाने में एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तार भी किया गया था। नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है।
मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सीधी धमकी दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राउत ने कहा कि शिवसेना और मातोश्री से दूर रहो या नतीजा भुगतो। उन्होंने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि शिवसेना और मातोश्री से न उलझें। वरना आपको 20 फिट गहरे गाड़ दिया जाएगा। संजय राउत ने धमकी देने की अगली कड़ी में ये भी कहा कि ये मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। शिवसेना के सब्र का इम्तिहान मत लो। बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की वाडनेरा सीट से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा ने उद्धव के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था।
इस मामले में संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरे दलों की तरफ से राणा दंपति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को राणा दंपति के घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया था। दंपति को मुंबई पुलिस के खार थाने में एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तार भी किया गया था। नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। रिजवान के मुताबिक दोनों जनसेवक हैं और उनकी गिरफ्तारी से पहले लोकसभा के स्पीकर और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से मंजूरी लेनी चाहिए थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में 14 दिन में धारा 41-ए के तहत नोटिस देना जरूरी किया है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया।
रिजवान ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार उनके मुवक्किलों को रिहा नहीं करती, तो कोर्ट के जरिए रिहाई के आदेश लिए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद गुड़ी पड़वा के दिन से शुरू हुआ था। उस दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 मई तक लाउडस्पीकर से अजान बंद न हुई, तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक कर मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर बैन लगा दिया था। साथ ही ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए थे।