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कोरोना को लेकर दिल्ली में सख्त हुए नियम, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी नहीं तो भरना होगा जुर्माना

दिल्ली में कोरोनावायरस का कोहराम जारी है। 40 हजार के करीब यहां मामले पहुंच गए हैं। प्रतिदिन अब 2 हजार के करीब नए संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोनावायरस का कोहराम जारी है। 40 हजार के करीब यहां मामले पहुंच गए हैं। प्रतिदिन अब 2 हजार के करीब नए संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार इन स्थितियों से उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके।

kejriwal anil baijal

दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए हैं।

anil baijal

दिल्ली में कोरोनावायरस के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। हालांकि दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं।

बहरहाल, दिल्ली में कोरोना काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दी है।

क्या हैं नियम और निर्देश

corona mask

1. क्वारंटीन नियम का पालन

2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

3. सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क/कवर अनिवार्य

4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही

5. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही

इन पांच नियम और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना होगा। दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा।

pollution mask

दिल्ली महामारी रोग, (कोविड-19 का प्रबंधन) विनियम, 2020 का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी। इसके तहत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, दिल्ली सरकार के DGHS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अफसर, नगर निगम के जोन के डिप्टी कमिश्नर की ओर से अधिकृत अफसर और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी एक्शन ले सकेंगे।