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Amanatullah Khan: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में घिरे आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने ईडी के सामने पेश होने के दिए आदेश

Amanatullah Khan: दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों की तरफ से जारी समन पर पेश न होने के अमानतुल्लाह खान के तरीके को भी गलत बताया था। अब अमानतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले में घिरे आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि वो ईडी के सामने पेश हों। अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक को ये आदेश दिए।

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अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस में दर्ज तीन शिकायतों के आधार पर है। ईडी ने पहले भी अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती की। इस अवैध भर्ती से अपराध की आय नकद में लेने का ईडी ने अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने जो अपराध की आय अर्जित की, उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया। इस मामले में अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आरोप के मुताबिक जब अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तभी ये भर्ती घोटाला हुआ था।

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इस मामले में 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों की तरफ से जारी समन पर पेश न होने के अमानतुल्लाह खान के तरीके को भी गलत बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक 6 समन पाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायकों को भी पता होना चाहिए कि कानून न मानने पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं।