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Bail Conditions Of Sanjay Singh: राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते और न दे सकते हैं शराब घोटाले में बयान, संजय सिंह के लिए ये हैं जमानत की शर्तें

Bail Conditions Of Sanjay Singh: जांच एजेंसी ने ये भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आम आदमी पार्टी के फंड के लिए 82 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की। इसके अलावा संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ नकद भी दिए।

नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले ने दिल्ली की सियासत गरमा रखी है। इस मामले में आरोपी संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। इससे आम आदमी पार्टी के लोग बहुत खुश हैं। इन सबके बीच खबर ये है कि संजय सिंह किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और शराब घोटाला के मामले में बयान भी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात लिखी है। इस बारे में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते वक्त ये भी अपने आदेश में लिखा है कि मामले के मेरिट पर उसने कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अहम बात ये भी लिखी है कि संजय सिंह को जमानत दिया जाना शराब घोटाला मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाए। यानी संजय सिंह को जमानत भले मिल गई हो, लेकिन उनका उदाहरण देकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना की एमएलसी के. कविता और अन्य आरोपी जमानत नहीं मांग सकते।

शराब घोटाला में आरोपी दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह।

शराब घोटाला में संजय सिंह के मुख्य साजिशकर्ता होने की बात ईडी ने कही थी। इसके अलावा उन पर अपराध की आय को वैध बनाने का आरोप भी लगाया था। ईडी ने संजय सिंह के रिमांड आवेदन में कहा था कि शराब घोटाला में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी। ईडी ने ये आरोप भी लगाया है कि साल 2017 से ही संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा में करीबी रिश्ते रहे हैं। जांच एजेंसी ने ये भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आम आदमी पार्टी के फंड के लिए 82 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की। इसके अलावा संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ नकद भी दिए।