नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट यानी एमटीपी एक्ट के तहत अविवाहित महिलाओं के हक में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 24 हफ्तें तक अविवाहित महिलाए गर्भपात करवा सकती है। आपको बता दें कि ये अधिकार अभी तक सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही था, अविवाहित महिलाओं के लिए नहीं था। इसका मतलब है कि 20 हफ्ते और अधिकतम 24 हफ्ते का गर्भपात करने का जो अधिकार विवाहित महिलाओं के पास था वो अधिकार अब अविवाहित महिलाओं के पास भी होगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को बड़ा अपराध माना है। कोर्ट ने कहा कि रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप शामिल हो। कोर्ट ने साफ किया है कि शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिक है।
SC says, meaning of rape must be held, incl marital rape, for purpose of Medical Termination of Pregnancy Act
SC says,distinction b/w married&unmarried women “artificial&constitutionally unsustainable”,it perpetuates stereotype that only married women indulge in sexual activities— ANI (@ANI) September 29, 2022