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Supreme Court Orders Closure Of Schools up to 12th In Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, चलेंगी ऑनलाइन क्लास

Supreme Court Orders Closure Of Schools up to 12th In Delhi-NCR : बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हमारी इजाजत के बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली समेत सभी एनसीआर राज्यों से कहा है कि 12वीं तक के सभी स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं बंद की जाएं और ऑनलाइन क्लास का संचालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी इजाजत के बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसकी निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही एक्यूआई 300 से नीचे आ जाए, मगर हमारे अगले आदेश के बिना प्रदूषण पर नियंत्रण के ग्रैप-4 प्रतिबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आज ही ग्रैप-4 प्रतिबंधों को लागू किया है। इसके पहले ग्रैप-3 लागू था जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थीं।

वहीं शीर्ष अदालत ने पराली जलाने के मामले में भी गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को इसरो से मदद लेने को कहा है। कोर्ट ने उपग्रहों के जरिए डेटा प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस डेटा के आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे और उसी आधार पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों जलाए जाने पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने कहा था कि हर साल पटाखों पर बैन के बावजूद इस आदेश का सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया जाता है।