नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान सहारा समूह को निर्देश दिया कि वो 2 करोड़ रुपए केरल के वायनाड भूस्खलन राहत कार्यों के लिए दे। दरअसल, सहारा समूह द्वारा बसाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीदारों को पजेशन में देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पाया कि इससे पहले अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने सहारा समूह की कंपनियों को कुछ खरीदारों को फ्लैट देने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई के दौरान, यह नोट किया गया कि इतना समय बीत जाने के बावजूद, कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहीं और अभी तक खरीदारों को फ्लैट का पजेशन नहीं मिल सका इसलिए शीर्ष अदालत ने सहारा समूह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया।
Why Supreme Court directed Sahara to pay ₹2 crore for Wayanad landslide relief
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— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2024
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाल ही में वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया। अपने पूर्व के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए शीर्ष अदालत की पीठ ने सहारा समूह की दस कंपनियों पर 10 लाख रुपए और उन कंपनियों के शीर्ष 20 निदेशकों पर 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।
आपको बता दें कि वायनाड में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी लगभग 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इसके बाद पीएम ने भूस्खलन में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर उनका हाल जाना। आपदा प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में भी प्रधानमंत्री गए और वहां भी लोगों से आपबीती सुनी और उनको ढांढस बंधाया।