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Kolkata Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के रेप-हत्या मामले पर लिया स्वतः संज्ञान, 20 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई

Kolkata Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। यह सुनवाई उस याचिका के आधार पर हो रही है जो 17 अगस्त को दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस घटना का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना की गंभीरता और इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुएबलात्कार और हत्या के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह मामला 9 अगस्त को हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की गई थी। इस पर कोर्ट ने अपनी संज्ञानता प्रदर्शित करते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे।


यह सुनवाई उस याचिका के आधार पर हो रही है जो 17 अगस्त को दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस घटना का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना की गंभीरता और इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।


याचिकाकर्ता, बीडीएस डॉ. मोनिका सिंह के वकील सत्यम सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर 14 अगस्त को हुए हमले की भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि स्थानीय कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता के कारण, बर्बरता और हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके मद्देनजर, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती अत्यंत आवश्यक है ताकि इस तरह के अपराधों को नियंत्रित किया जा सके और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।