नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या उनको जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा, इसका फैसला 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी पर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल के वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कहा कि उनके मुवक्किल की जमानत की अर्जी पर सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे कि उस तारीख पर सुनवाई की लिस्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला डिलीट न हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा।
अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि वो जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को अवैध बताया है और कहा है कि एक ही मामले में दोबारा गिरफ्तारी गलत है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को सही बताया था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तारी पर राहत मिलती है या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी के हाथ गिरफ्तारी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है। सीबीआई वाले मामले की वजह से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजे, लेकिन कोई न कोई कारण बताकर दिल्ली के सीएम जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। शराब घोटाला मामले की सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। वहीं, ईडी के मामले में जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला था, उससे पहले ही दिल्ली के सीएम को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड पर लिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला का किंगपिन बताया है। वहीं, सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी नष्ट किए। जबकि, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और ईडी व सीबीआई आज तक घोटाले का एक भी पैसा बरामद नहीं कर सकी हैं। केजरीवाल ने इस मामले में राजनीतिक रंजिश की वजह से खुद को फंसाए जाने का आरोप भी लगाया है।