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SC On Freebies: मुफ्त चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर करेगा सुनवाई, कमेटी बनाने का पहले दिया था निर्देश
मुफ्त चुनावी एलान पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वो इनपर रोक लगाने का आदेश अभी नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और चुनाव से पहले फायदे देने के एलानों के बीच बड़ा अंतर है। इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी जनसभाओं में जनता को आगाह करते रहे हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त चुनावी घोषणाएं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एस. रवींद्र भट की बेंच में सुनवाई होगी। इस याचिका को बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसी घोषणाओं को गंभीर माना था। बेंच ने तब एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। इस समिति में राजनीतिक दलों, रिजर्व बैंक के अफसर और नीति आयोग के अफसरों को शामिल करने के लिए कोर्ट ने कहा था। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में अपनी राय आज रखेगी।
मुफ्त चुनावी एलान पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वो इनपर रोक लगाने का आदेश अभी नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और चुनाव से पहले फायदे देने के एलानों के बीच बड़ा अंतर है। इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी जनसभाओं में जनता को बताते रहे हैं। मोदी ने चुनाव से पहले फायदे देने के राजनीतिक दलों के एलानों को ‘रेवड़ी’ बताया था। उन्होंने जनता को ऐसे एलान करने वाले दलों से बचने की नसीहत दी थी। मोदी ने कहा था कि इस तरह के एलान से संबंधित राज्य और देश को बड़ी और गहरी आर्थिक चोट लगती है।
बता दें कि दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और अन्य चुनाव पूर्व एलानों को लागू करने वाली आम आदमी पार्टी AAP ने मुफ्त चुनावी घोषणाओं को रेवड़ी मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपनी जनसभा के दौरान कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वादों पर रोक लगाने के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। संभव है कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप की तरफ से अर्जी पर सुनवाई का विरोध किया जाए।