नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे? इस सवाल का जवाब शुक्रवार को मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत ने लिखा है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के. कविता, विजय नायर समेत तमाम अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर छूट चुके हैं।
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पहले ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। ईडी के हाथ गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई, तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं, सीबीआई ने भी बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने भी ईडी की ही तरह अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं, अरविंद केजरीवाल के वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि उनका मुवक्किल देश छोड़कर नहीं भागेगा। उससे समाज को कोई खतरा नहीं है। साथ ही सिंघवी ने ये दलील भी दी कि एक ही मामले में अरविंद केजरीवाल की 2 बार गिरफ्तारी अवैध है।
शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 5वीं और फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नई शराब नीति बनवाने में शुरू से संलग्न थे। सीबीआई ने ये आरोप भी लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी विजय नायर के जरिए शराब का कारोबार करने वाले साउथ कार्टेल से रिश्वत ली। वहीं, ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ कार्टेल से 100 करोड़ की रिश्वत ली और इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए खर्च किए। जबकि, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने ये दलील भी दी है कि सीबीआई और ईडी अब तक एक भी पैसा बरामद नहीं कर सकी हैं।