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Notice To ED And CBI On Manish Sisodia’s Bail Plea : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को ‘सुप्रीम’ नोटिस

Notice To ED And CBI On Manish Sisodia’s Bail Plea : सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका पर अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने बेंच के समक्ष यह दलील दी कि उनके क्लाइंट पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और मुकदमा आज भी उसी स्थिति में है जैसा अक्टूबर 2023 में था। अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलों को सुनने के बाद ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूर्व में जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं मगर हर जगह से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब सिसोदिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस समय सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे इसीलिए मामले के तार सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़े हैं।

ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का किंगपिन और मनीष सिसोदिया को केस का मुख्य आरोपी बताया है, यही कारण है कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई।