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UCC Uttarakhand : उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट से यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा पेश किए जाने का है प्लान

UCC Uttarakhand : सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद कैबिनेट ने बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर विराम लग जाएगा। यूसीसी के तहत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। धामी सरकार ने मई 2022 में यूसीसी के लिए प्रक्रिया शुरू की और मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति का कार्यकाल चार बार बढ़ाया गया, अंतिम विस्तार 26 जनवरी, 2024 को हुआ।

नई दिल्ली। रविवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। यूसीसी बिल छह फरवरी को विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा की। धामी ने यूसीसी पर चर्चा के लिए शनिवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। रविवार शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जहां यूसीसी का मसौदा पेश किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ विधेयक पर चर्चा की।

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सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद कैबिनेट ने बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर विराम लग जाएगा। यूसीसी के तहत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। धामी सरकार ने मई 2022 में यूसीसी के लिए प्रक्रिया शुरू की और मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति का कार्यकाल चार बार बढ़ाया गया, अंतिम विस्तार 26 जनवरी, 2024 को हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 फरवरी को समिति का कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया। यूसीसी का मसौदा 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन मसौदा पेश नहीं किया गया। मसौदे पर कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए रविवार को विशेष बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट ने छह फरवरी से शुरू होने वाले आगामी सत्र के दौरान विधेयक की तैयारी और विधानसभा में इसकी प्रस्तुति को मंजूरी दे दी।


5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. समान नागरिक संहिता के खिलाफ कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है. 5 से 8 फरवरी तक विधान सभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। विधान सभा सत्र के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर संगठनों और समुदायों के प्रदर्शन और गतिविधियों के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 6 फरवरी को यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 36 फीसदी आरक्षण से जुड़े दो बिल पेश किए जाएंगे. इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने यूसीसी पर विशेष रूप से रणनीति बनाई है।