newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

अनलॉक 2.0 के लिए हो जाइए तैयार, सरकार ने जारी कर दिए दिशा निर्देश, जानिए क्या है इसमें खास

अब केंद्र सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों की मंजूरी दे दी गई है।

नई दिल्ली। अनलॉक 1.0 की मियाद कल 30 जून को समाप्त होनेवाली थी। अब देश अनलॉक 2.0 की ओर बढ़नेवाला था। अब केंद्र सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों की मंजूरी दे दी गई है।

Lockdown Unlock

कोरोनावायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। हालांकि अनलॉक के दूसरे चरण के बाद भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने अनलॉक 2.0 में रात के कर्फ्यू का समय भी बदल दिया है। अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, जरूरी कामों से जुड़े लोगों, शिफ्टों में काम करने वालों, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सामान लाने ले जाने वालों, खाली और भरे हुए कार्गो, बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य को जाने वाले लोगों को छोड़कर सभी की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।

अनलॉक 2.0 के लिए जारी दिशा निर्देश की मानें तो

– सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा।

Hotel Unlock 1

– सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

– मेट्रे सेवाएं बंद रहेंगी।

-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी।

-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इन सभी गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जाएगी जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

Unlock 2

घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को सीमित मात्रा में अनुमति दी गई है। उनकी तादाद भी जांच परख कर बढ़ाई जाएगी।

अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं।