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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में SC के फैसले का योगी सरकार ने किया स्वागत, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश

CM Yogi: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में बुधवार को यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में अदालत ने यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि मामले में बाकी 37 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनकों राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें।

Supreme Court

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा

गौरतलब है कि सहायक शिक्षकों को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद जो पद बचे हैं, उनपर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे योगी सरकार के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के फैसले पर भी मुहर लग गई है। उन्होंने सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी।

Yogi Haappy

कोर्ट का फैसला

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में बुधवार को यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सही

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा।

Allahabad_high_court

वहीं 19 सितंबर को शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया था। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया इसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।