newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

यूपी परिवहन विभाग का नया फरमान, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात की तो लगेगा 10000 जुर्माना, बिना हेलमेट 1000 रुपए

त्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना अब महंगा पड़ेगा। अगर आप टू व्हीलर और फॉर व्हीलर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना अब महंगा पड़ेगा। अगर आप टू व्हीलर और फॉर व्हीलर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया।

up traffic

यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा। वहीं अब से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

शासनादेश के मुताबिक, अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।

Traffic Jam Delhi noida

यही नहीं नए शासनादेश के मुताबिक अब अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा जोकि पहले 1000 रुपए था। आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर भी अब 10 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं तेज रफ्तार पर प्राइवेट वाहनों को 2 हजार और कॉमर्शियल वाहनों को 4 हजार रुपए देना होगा। वहीं फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।