
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून को आज से देश में लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल से 2025 से इस अधिनियम के प्रावधान को लागू किया जाता है। मोदी सरकार ने हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कराया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी।
The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq
— ANI (@ANI) April 8, 2025
एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो दूसरी तरफ देश के तमाम हिस्सों में वक्फ कानून को लागू करने का विरोध हो रहा है। आज ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। इससे पहले मणिपुर, पटना में भी उग्र प्रदर्शन हुआ था। उधर, वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर कर उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आगामी 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस बीच मोदी सरकार ने भी आज शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की है। कैविएट याचिका में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वक्फ से संबंधित याचिकाओं पर हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी एकतरफा आदेश पारित ना किया जाए।
केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ में संशोधन की बदौलत इसमें पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय होगी। गरीब मुसलमान जिनको सालों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, उन्हें उनके अधिकार वापस मिलेंगे। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के उत्थान में किया जाएगा। जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ में संशोधन करके सरकार मुस्लिमों से उनके अधिकारों को छीनना चाहती है।