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UP: वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट कर 18 लोगों की जान लेने वाले वलीउल्लाह को मौत की सजा या उम्रकैद? आज कोर्ट सुनाएगा सजा

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सबूतों के आधार पर साबित किया है कि सीरियल ब्लास्ट में वलीउल्लाह उर्फ टुंडा का हाथ था। बम धमाकों में 18 लोगों की जान गई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बाद में शाम को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी बम मिले थे।

गाजियाबाद। यूपी के वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद कोर्ट आज आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को सजा सुनाएगी। टुंडा को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। वो गाजियाबाद की डासना जेल में कैद है। टुंडा के खिलाफ आतंकवाद के 6 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 4 में वो दोषी करार दिया जा चुका है। आज गाजियाबाद की जिला और सत्र अदालत उसकी किस्मत का फैसला करने जा रही है। माना जा रहा है कि वलीउल्लाह को कोर्ट मौत की सजा दे सकता है। बता दें कि बम धमाकों की घटना 7 मार्च 2006 को हुई थी। वलीउल्लाह ने कैंट रेलवे स्टेशन और संकट मोचन मंदिर के बाहर धमाके किए थे।

varanasi serial blast

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सबूतों के आधार पर साबित किया है कि सीरियल ब्लास्ट में वलीउल्लाह उर्फ टुंडा का हाथ था। बम धमाकों में 18 लोगों की जान गई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बाद में शाम को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी बम मिले थे। वलीउल्लाह मूल रूप से प्रयागराज के फूलपुर का निवासी है। उसे एसटीएफ ने लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था।

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कोर्ट में वलीउल्लाह पर वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के मामले में पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट यूपी पुलिस ने पेश की थी। उसका केस लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये केस गाजियाबाद जिला जज को ट्रांसफर किया था। जिला जज ने इस मामले में सुनवाई के बाद वलीउल्लाह को दोषी करार देते हुए आज के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था।