नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी मामले में अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं।
अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के हाथ गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी इस जमानत में लगाई हैं। वहीं, ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले ही सीबीआई ने भी तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ही गिरफ्तार कर लिया था। शराब घोटाला की जांच सीबीआई ही कर रही है। वहीं, ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। सीबीआई के हाथ गिरफ्तार होने के कारण ही अरविंद केजरीवाल अब तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को अवैध बताया था। केजरीवाल के वकीलों का कहना था कि एक ही मामले में 2 एजेंसियों के हाथ गिरफ्तारी अवैध है। अरविंद केजरीवाल ने दोनों कोर्ट में ये दलील भी दी थी कि शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और राजनीतिक द्वेष के कारण गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। केजरीवाल की दलील ये है कि जांच एजेंसियां अब तक शराब घोटाला से जुड़ा एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी हैं। वहीं, ईडी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला का किंगपिन बताया है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला कर अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबार में उतरे साउथ कार्टेल के लोगों से अपनी आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपए की घूस ली और इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया।