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यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, योगी सरकार ने भी बदला एपिडेमिक एक्ट

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस महासंकट के बीच कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हो रहे हमले को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर अब हमला करना दंडनीय अपराध होगा। केंद्र सरकार की तरह ही यूपी सरकार ने भी इस नियमावली में संसोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 में बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरह ही यूपी सरकार ने भी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

Yogi adityanath

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

Corona

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को प्रभावी किया गया है। कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामलों को एपिडेमिक एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला अब एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी अपराध होगा। इसके साथ ही एंबुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में होगा।