नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत से एक व्यक्ति की जहर खाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। खबर की मानें तो व्यक्ति टीडीआई बिल्डर कंपनी में हॉर्टिकल्चर मैनेजर के तौर पर कार्यरत था। यह शख्स पिछले 14 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा था। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति को टीडीआई बिल्डर डीएन तनेजा ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। कुंडली थाना पुलिस ने टीडीआई बिल्डर डीएन तनेजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोहिणी सेक्टर 23 निवासी सुमित्रा उर्फ पिंकी ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका पति नरेश कुमार टीडीआई सिटी में हॉर्टिकल्चर मैनेजर था।
हॉर्टिकल्चर मैनेजर की पत्नी ने टीडीआई बिल्डर कंपनी के चेयरमैन पर उनके पति के साथ गाली-गलौच करने का आरोप लगाया है। जिसके चलते उनके पति ने कार्यालय में जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
मरनेवाला शख्स करीब 14 साल से टीडीआई में काम कर रहा था। वहीं मृतक का पत्नी की मानें तो उनके पति करीब दस दिन से छुट्टी पर थे। उसके बावजूद उन्हें कार्यालय में बुलाया गया। जहां पर उनसे किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने को दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही मारने की धमकी भी गई। सोमवार को उनके साथ हुई गाली-गलौच के बाद उनके पति ने जहर खा लिया। अचानक उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें साथी कर्मियों ने उन्हें बहालगढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में सुमित्रा के बयान पर चेयरमैन के खिलाफ आत्महत्या को विवश करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही महिला ने तीन माह से उनके पति का वेतन भी नहीं देने का आरोप कंपनी पर लगाया है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि तबियत खराब रहते हुए भी उनके पति को पौधे खरीदने को भेजा गया था। उन पर जल्द पौधे लगवाने का दबाव भी बनाया गया था। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
कई अन्य मामलों में भी टीडीआई बिल्डर के खिलाफ हो चुका है मुकदमा
टीडीआई बिल्डर इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। इससे पहले भी नांगल कलां गांव के किसान ने टीडीआई बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें नांगल कलां गांव निवासी दिनेश ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके पिता की 2003 में मौत हो गई थी। उसके पिता की मौत के बाद टीडीआई बिल्डर ने 2005 में उसके पिता के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए और जमीन में सोसायटी बनाने का लाइसेंस ले लिया। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्डर ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने अब कुंडली थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर शिकायतकर्ता दिनेश के बयान पर टीडीआई के मालिक डीएन तनेजा, रविंद्र तनेजा, रेनू तनेजा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला 44 कनाल 11 मरले जमीन का है। जिसमें आरोप है कि किसान की मौत के बाद उसके फर्जी हस्ताक्षर कर जीपीए लिया गया।