नई दिल्ली। यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी करार दिए गए सभी 28 लोगों को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट ने एक दिन पहले ही इन 28 लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एनआईए अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी जिसे हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दिया था।
#WATCH | Chandan Gupta Murder case | Kasganj, Uttar Pradesh: District Government Counsel Manoj Kumar Tripathi says, “All the accused have been sentenced to life imprisonment. Two people have been acquitted. We will appeal against their acquittal. Salim has been sentenced… pic.twitter.com/PpuooKf1Jl
— ANI (@ANI) January 3, 2025
सभी 28 लोगों को इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस केस के एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। कासगंज में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के कासगंज के बड्डूनगर पहुंचने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया और यात्रा पर पथराव कर दिया।
Lucknow, Uttar Pradesh: On the recent developments in the Kasganj Chandan Gupta murder case, victim’s brother, Vivek Gupta says, “In our own country, my brother was brutally murdered. Today, the honorable court has sentenced the guilty parties, and we are satisfied with the… pic.twitter.com/pifj2gS6dI
— IANS (@ians_india) January 3, 2025
इस बीच किसी ने तिरंगा यात्रा पर फायरिंग कर दी। यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कासगंज में हिंसा भड़क गई थी। इतना ही नहीं यूपी के तमाम शहरों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। यूपी सरकार ने कासगंज की एक चौक का नाम चंदन गुप्ता के नाम पर रखने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से ही चंदन के परिजन दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जाकर कोर्ट ने दोषियों की सजा मुकर्रर की है।