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Chandan Gupta Murder Case : चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Chandan Gupta Murder Case : यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनआईए कोर्ट ने एक दिन पहले ही इन 28 लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

नई दिल्ली। यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी करार दिए गए सभी 28 लोगों को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट ने एक दिन पहले ही इन 28 लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एनआईए अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी जिसे हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दिया था।

सभी 28 लोगों को इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस केस के एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। कासगंज में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के कासगंज के बड्डूनगर पहुंचने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया और यात्रा पर पथराव कर दिया।

इस बीच किसी ने तिरंगा यात्रा पर फायरिंग कर दी। यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कासगंज में हिंसा भड़क गई थी। इतना ही नहीं यूपी के तमाम शहरों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। यूपी सरकार ने कासगंज की एक चौक का नाम चंदन गुप्ता के नाम पर रखने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से ही चंदन के परिजन दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जाकर कोर्ट ने दोषियों की सजा मुकर्रर की है।