न्यूयॉर्क। 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप हश मनी मामले में दोषी करार दिए गए। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज जुआन मर्चेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 34 मामलों में दोषी माना है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के पास ये शक्ति है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दोषसिद्धि से माफ कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप सजायाफ्ता नहीं माने जाएंगे। वरना उनको कई नियम मानने होंगे। उनके कई अधिकार भी छिन गए हैं। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक जेल से बाहर जो भी दोषी है, वो वोट डाल सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप वोट डाल सकेंगे। हालांकि, ट्रंप जिस फ्लोरिडा राज्य के हैं वहां सजा पाने वाला शख्स वोट नहीं डाल सकता।
कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के कारण डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई और अड़चनें भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सजा को ऊंची अदालत में चुनौती दे सकते हैं। जब तक उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं होती, वो कोई हथियार नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को शराब बेचने का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप कसीनो भी नहीं चला सकेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क के डेटाबैंक में अपने डीएनए का सैंपल भी देना होगा। कुल मिलाकर ट्रंप भले ही जेल न भेजे गए हों, लेकिन उनके लिए कई तरह की दिक्कतें जरूर हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनके वकील न्यूयॉर्क के कोर्ट में बचाव के लिए ठोस सबूत नहीं दे सके।
डोनाल्ड ट्रंप पर हश मनी का ये मामला साल 2016 का है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने कहा था कि ट्रंप ने उनके साथ संबंध बनाए। फिर इस मामले को दबाने के लिए स्टॉर्मी डेनियल्स को रकम दी। पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए दी गई इस रकम को हश मनी कहते हैं। आरोप ये भी लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को रकम देने के लिए अपने बिजनेस के अकाउंट में हेरफेर किया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वो 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे।