newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Amrapali case: आम्रपाली के खरीदारों की बढ़ेंगी मुश्किलें, 15 दिन में नहीं किया गया पेमेंट तो रद्द हो जाएंगे अलॉटमेंट

Amrapali case: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमानी की ओर से अदालत को ये जानकारी दी गई है कि 9,538 खरीदारों की ओर से न तो वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया है और न ही कोई पेमेंट की जानकारी है।

नई दिल्ली। आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के खरीदारों परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल, आम्रपाली के 9,538 खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरने और पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन की महोलत दी गई है। अगर खरीदार इसे भरने में नाकाम रहते हैं तो कोर्ट की ओर से उनका अलॉटमेंट कैंसल किया जा सकता है। साथ ही उनके फ्लैटस को अनसोल्ड इनवेंट्री में शामिल कर दिया जाएगा।

supreme court
कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि जिन 210 खरीदारों को सबवेंशन स्कीम फैसिलिटी (subvention scheme facility) का लाभ मिला है। उनके मामले का समाधान अलग किया जाएगा। मनीकंट्रोल की माने तो खरीदारों के वकील कुमार मिहिर का ये कहना है कि अगर खरीदारों की ओर से अपनी जानकारी नहीं दी गई और अपनी यूनिट के लिए पेमेंट देनी नहीं शुरू की तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनके फ्लैट या विला कैंसल भी किए जा सकते हैं।

कब होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमानी की ओर से अदालत को ये जानकारी दी गई है कि 9,538 खरीदारों की ओर से न तो वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया है और न ही कोई पेमेंट की जानकारी है। पिछले साल जुलाई में कोर्ट ने इस बारे में ऑर्डर देते हुए कहा था कि 6,210 खरीदारों द्वारा खुद को रजिस्टर किया गया है लेकिन उनके द्वारा किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं की गई है। इस मामले की सुनवाई अब 27 अगस्त को होनी है।