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GST Counsil: ऑनलाइन गेमिंग के लिए भरना होगा भारी-भरकम टैक्स, जानिए कहां दी गई है राहत और कहां पर आई है महंगाई की आफत

GST Counsil: जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामानों पर लगने वाले टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब आप सिनेमाघरों में अपने फेवरेट स्नैक्स का आंनद सस्ते दामों में ले सकेंगे।

नई दिल्ली। मंगलवार 10 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का एलान किया गया। ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पूरी की गई। इस बैठक में लिए गए जो अहम फैसलों में ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाकर 28 फीसदी टैक्स लगाना और कैंसर की दवाइयों पर से IGST हटाना शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां दी गई है राहत और कहां पर आई है महंगाई की आफत।

जी हां जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब ऑनलाइन गेमिंग को भी जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर भारी-भड़कम टैक्स लगाने के बाद बताया कि इस सिलसिले में काफी गहन सोच-विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का इतना ज्यादा प्रभाव है और इससे कितना रेवेन्यू जेनरेट हो सकता है इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है।

कार ख़रीदा हुआ महंगा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया ये फैसला कार प्रेमियों को झटका देने वाला है। बैठक के दौरान काफी विचार-विमर्श करने के बाद मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये कंपनसेशन 28 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त होगा। यानि अब इस कैटेगरी की गाड़ियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेडान गाड़ियों पर 22 फीसदी Cess लागू नहीं होगा।

कैंसर की विदेशी दवा सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में लिए गए अहम फैसलों की बात करें तो अब कैंसर के इलाज के लिए आने वाली इंपोर्टेड दवाइयों पर IGST नहीं लगेगा। यानि अब कैंसर की दवा सस्ती हो जाएगी। कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो इसको लेकर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है। फ़िलहाल इस दवा पर 12 फीसदी का IGST लगता है, जिसे सरकार ने घटाकर अब जीरो कर दिया है। आपको बता दें कि इस दवा का एक डोज 63 लाख रूपये का है।

सिनेमाघरों में खाना हुआ सस्ता

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामानों पर लगने वाले टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब आप सिनेमाघरों में अपने फेवरेट स्नैक्स का आंनद सस्ते दामों में ले सकेंगे।