
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक के आदेश के तहत 2000 रुपए के गुलाबी नोटों को आज तक बदला जा सकता है। पहले खबर आई थी कि रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट बदलने की तारीख बढ़ा सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक अब तारीख नहीं बढ़ाने जा रहा। रिजर्व बैंक ने इससे पहले 2000 रुपए के नोट बैंकों से बदलने या खातों में जमा करने के लिए 30 सितंबर 2023 की तारीख तय की थी। आज ये तारीख खत्म हो रही है। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला भले ही रिजर्व बैंक ने किया, लेकिन ये अब भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। बस इनसे आम लोग लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इनको बैंक खातों में भी जमा नहीं कराया जा सकेगा।
अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट किसी वजह से रह जाए, तो क्या होगा? रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक इस नोट को कोई चला नहीं सकेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या 2000 रुपए का नोट महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब हां भी है और नहीं भी। हां इसलिए कि लेन-देन न होने से 2000 का नोट तो कागज का टुकड़ा ही रह जाएगा और नहीं इस वजह से कि अगर कोई इस नोट को बैंक में बदलवा नहीं सका है या खाते में जमा नहीं कर पाया, तो उसके पास एक और विकल्प कल यानी 1 अक्टूबर से मौजूद रहेगा।
अगर आप 2000 रुपए के नोट न बदलवा सके हैं और न ही जमा करा सके हैं, तो अब रिजर्व बैंक के किसी दफ्तर जाकर ये काम करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। जिसमें तय तारीख तक 2000 रुपए का नोट न बदलवा पाने की पुख्ता वजह बतानी होगी। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी पहचान का डॉक्यूमेंट देना होगा। साथ ही कितने 2000 के नोट बदलने हैं, ये बताना होगा। बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने 20000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बदलने का आदेश दिया था। खातों में 2000 रुपए के नोट जमा कराने की कोई सीमा रिजर्व बैंक ने नहीं रखी थी।