नई दिल्ली। देश की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर तमाम योजनाएं लाती रहती है। इसी क्रम में गर्भवती महिलाओं और नई मांओं के लिए सरकार द्वारा ‘प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना’ (PMMVY) चलाई जा रही है, जिसके तहत बेरोजगार और न्यूनतम आय वाली महिलाओं की सहायता की जाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खाते में ये पैसे 3 चरणों में भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) की शुरूआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की विस्तृत जानकारी निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ली जा सकती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का पासबुक साथ ही शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लाभार्थी महिला को गर्भधारण करने के 150 दिन के अंदर फार्म 1-ए भरने पर 1 हजार रुपए पहली किस्त के रूप में, प्रसव पूर्व जांच होने पर फार्म 1-बी भरने के बाद 2 हजार रूपये दूसरी किस्त के रूप मे तथा प्रसव के बाद और शिशु के पहले टीकाकरण पर फार्म 1-सी भरने पर 2 हजार रुपए तीसरी किस्त के रूप में दिए जाते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला तीनों किश्तों का लाभ प्राप्त कर लेती है।
लेकिन इसके बाद उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी बार गर्भधारण करने पर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। हालांकि, महिला का गर्भपात होने पर दूसरी बार गर्भधारण करने पर उसे इस योजना का पात्र माना जाएगा।