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पंजाब में नहीं रुक रहे कोरोना के मामले, फिर से लागू हुआ लॉकडाउन, ये है गाइडलाइन्स

कोरोना वायरस(Corona) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही पंजाब सरकार(Punjab Government) ने पूरे राज्य में धारा-144 लागू कर दीी है। कहीं भी पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और सभी सभाओं पर रोक है।

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना के कुल मामले अब 34 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पंजाब का हाल भी खराब है, राज्य में 29 विधायक कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेशभर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पंजाब में फिर से लागू हुए लॉकडाउन में अब सभी दिन शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

Punjab CM Capt Amarinder Singh

हालांकि इससे पहले ही पंजाब में धारा-144 लागू है। पंजाब में कोरोना के हालात को देखें तो राज्य में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह के उपाय अपना रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के डीजीपी दिनकर गुप्ता को कोरोना रोकने के लिए राज्य में मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानों को शाम 6:30 बजे तक सख्ती से बंद कराने को कहा है।

बता दें कि पंजाब में विधानसभा सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब राज्य मे 29 विधायक कोरोना की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी विधायकों से अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव विधायकों और मंत्रियों की संपर्क में आने वाले सदस्य कल एक दिवसीय विधानसभा सत्र भाग लेने से बचें।

india Corona case

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य में हफ्ते के सभी दिनों के दौरान रात सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य के सभी म्युनिसिपल शहरों में शराब के ठेके शाम 6.30 बजे तक खुले रखने का समय निर्धारित किया गया है। आबकारी विभाग ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर शराब के 43 ठेकों का चालान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जालंधर में शराब के 10, मोहाली में 10, अमृतसर में 6, लुधियाना में 5, होशियारपुर और गुरदासपुर में 3-3, शहीद भगत सिंह नगर और पठानकोट में 2-2, पटियाला और बरनाला में 1-1 शराब के ठेके का चालान किया गया है।

Coronavirus

बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में धारा-144 लागू कर दीी है। कहीं भी पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और सभी सभाओं पर रोक है। शादी और भोग समागमों (अंतिम संस्कार) में यह लागू नहीं होगी।