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Aryan Khan Bail: आर्यन खान की जमानत पर HC ने लगाई ये 14 शर्तें, उल्लंघन करने पर बुरे फंसेंगे शाहरुख के लाडले

Aryan Khan Bail: 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान को आज रिहा कर दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान को आज रिहा कर दिया गया। 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो मन्नत के लिए रवाना हो गए हैं। उनके कागजात लेने के लिए जेल के बाहर जमानत पेटी खोल दी गई थी। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक जेल के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि “आर्यन खान को आज मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया जाएगा।” लेकिन आपको बता दें कि आर्यन के लिए यह जमानत इतनी आसान नहीं होगी। उनकी जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी शर्तों की कई झड़ी लगा दी है।

आर्यन की जमानत पर लगी 14 शर्तें

न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे के हस्ताक्षर वाले पांच पन्नों के आदेश में उच्च न्यायालय ने जमानत पर 14 शर्तें लगाई हैं। जिससे जेल से उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि आर्यन खान और उनके दो सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, जिन्हें भी जमानत दी गई थी, को समान राशि की एक या दो जमानत के साथ एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

हर हफ्ते जाना होगा NCB दफ्तर

इस मामल पर एचसी ने कहा कि उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय जाना होगा। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह अगले सप्ताह कारणों के साथ विस्तृत जमानत के आदेश देंगे।

 

जमा कराने होंगे पासपोर्ट

हाईकोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के मुताबिक तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर कहीं बाहर की यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करवानी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।