नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेत्री के. कविता को आज राऊज एवेन्यू कोर्ट ने झटका देते हुए दोनों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। इसी के साथ अब इन दोनों को 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। केजरीवाल और के. कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि के.कविता की गिरफ्तारी के दौरान ही सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट की इजाजत से पूछताछ के बाद सीबीआई ने कविता को ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर लिया था।
इससे पहले कोर्ट अरविंद केजरीवाल और के. कविता दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं। ऐसे में उनको जमानत देना उचित नहीं है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि था के. कविता इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो उनकी जानकारी में हैं। सीबीआई ने अपनी दलील में दावा किया कि एक बिज़नेसमैन ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। इसके बाद इस बिजनेसमैन ने के. कविता से हैदराबाद में मुलाकात की।
सीबीआई का कहना है कि कविता ने इस रकम के इंतजाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने कहा कि यह पैसा गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए इकट्ठा किया गया। इसकी पुष्टि के लिए सीबीआई ने एक व्हाट्सऐप चैट भी कोर्ट में फाइल की है। कोर्ट ने कविता की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि कविता को असुरक्षित महिला जिसे बलि का बकरा बनाया जा सके, नहीं कहा जा सकता। वह एक उच्च शिक्षित और समाज में बेहतर स्थान रखने वाली महिला हैं। प्रथम दृष्टया शराब नीति मामले में सबूतों को नष्ट करने के उनके प्रयास इस मामले में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।