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Atul Subhash Suicide Case: उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले की जमानत अर्जी का वकील ने किया विरोध, बच्चे के मसले पर कोर्ट में जताया ये अंदेशा

Atul Subhash Suicide Case: ससुराल के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर जान देने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया की जमानत अर्जी पर बेंगलुरु के कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई है। इनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख तय की गई। अतुल सुभाष के वकील ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया। उन्होंने बच्चे के मसले पर भी अंदेशा जताया।

बेंगलुरु। ससुराल के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर जान देने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया की जमानत अर्जी पर बेंगलुरु के कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई है। इनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख तय की गई। निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान अतुल सुभाष की तरफ से वकील आकाश जिंदल ने कहा कि बच्चे के आधार पर निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अतुल सुभाष के वकील ने कहा कि इस आधार पर जमानत का हम कोर्ट में विरोध करेंगे। उन्होंने आशंका जताई कि जिस तरह पहले आरोपी फरार हो गए थे, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब अतुल सुभाष के बच्चे समेत फरार हो सकते हैं।

कोर्ट में अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया के वकील के उन आरोपों को भी गलत बताया कि पीठ पीछे से बच्चे की कस्टडी हासिल करने की अतुल सुभाष का परिवार कोशिश कर रहा है। इस पर अतुल सुभाष के वकील ने कहा कि हम कस्टडी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे से नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चे की मां और उसका पूरा परिवार गिरफ्तार हो चुका है। बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सभी फरार थे। अगर कोर्ट से जमानत मिली, तो बच्चे को लेकर फरार होने की कोशिश करेंगे। आकाश जिंदल ने कोर्ट से कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी नहीं मिलनी चाहिए।

अतुल सुभाष के पिता ने इससे पहले मीडिया से कहा था कि वो अपने पौत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि उनके पौत्र की हत्या उसकी मां ही कर सकती है। उन्होंने पौत्र की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को 90 मिनट का वीडियो बनाने और 40 से ज्यादा पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी, सास और ससुराल के लोगों ने जमकर उत्पीड़न किया और 9 केस लगाए। जिनकी सुनवाई के लिए लगातार कोर्ट जाना पड़ता था। अतुल सुभाष का वीडियो और सुसाइड नोट बहुत वायरल भी हुआ था।