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प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मोदी सरकार ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केंद्र, राज्य सरकारों, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और पूरे देश ने इस अभूतपूर्व कोरोना महामारी से निपटने और जीवन के हर पहलू की देखभाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया है।’

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत हलफनामा दायर कर प्रवासी मजदूरों के मामले में जानकारी दी है। शनिवार को दायर किए गए इस हलफनामे में कहा गया है कि एनएचआई (NHAI) के सहयोग से केंद्र ने सड़कों पर चल रहे प्रवासी श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और अपेक्षित परिवहन से निकटतम रेलवे स्टेशनों पर छोड़ने में मदद की है।

Migrant workers

प्रवासी मजदूरों को जरूरी चीजें मुहैया कराए जाने को लेकर केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि, केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि जब भी जरूरत होती है, प्रवासियों को भोजन, पेयजल, दवाइयां, कपड़े, चप्पल और अन्य जरूरी चीजें आवश्यकतानुसार मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं।

Supreme-Court

रेलवे की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य सरकार और रेलवे भोजन और पानी मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अलावा एक जून तक, रेलवे ने 1.63 करोड़ भोजन और 2.10 करोड़ से अधिक पैक पेयजल की बोतलें बांटी है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केंद्र, राज्य सरकारों, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और पूरे देश ने इस अभूतपूर्व कोरोना महामारी से निपटने और जीवन के हर पहलू की देखभाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया है।’