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Traffic Rule: फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने पर नहीं कटेगा चालान, देखें ये नियम..

Traffic Rule: लोकसभा में हिबी ईडन के सवाल- ‘क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है?’, का उत्तर देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि ‘मोटर वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया जाता है।

नई दिल्ली। आज की रफ्तार भरी ज़िंदगी में अगर आपका ज्यादातर वक्त फोन पर बात करते हुए ही बीतता है, यहां तक कि कई बार वाहन चलाते समय भी मोबाइल पर बात करना पड़ता है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है, तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आप गाड़ी चलाते हुए भी फोन पर बात कर सकेंगे। ऐसा करते हुए कोई आपका चालान नहीं काट सकेगा। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है, तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

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दरअसल, इन नियमों के अन्तर्गत वाहन चलाते समय अगर कोई चालक किसी हैंड फ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल करता है, तो यह अपराध के दायरे में नहीं आएगा। वह किसी भी प्रकार के दंड का भागीदार नहीं होगा। इस बात की जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी थी। लोकसभा में हिबी ईडन के सवाल- ‘क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है?’, का उत्तर देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि ‘मोटर वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया जाता है।

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लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से अधिक उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। यानि यदि कोई व्यक्ति अपने टू-व्हीलर पर सवार होकर अपनी पत्नी और चार साल से अधिक उम्र के बच्चे के साथ बैठकर कहीं जा रहा है तो उसका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।