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Charges Framed On Congress MP Imran Masood: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बढ़ी मुश्किल, पीएम मोदी की ‘बोटी-बोटी काट देंगे’ के बयान पर आरोप तय, संसद सदस्यता भी जाने का है खतरा!

Charges Framed On Congress MP Imran Masood: यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पर कोर्ट ने हेट स्पीच और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इमरान मसूद ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ‘बोटी-बोटी काट देंगे’ का बयान दिया था।

सहारनपुर। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पर कोर्ट ने हेट स्पीच और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इमरान मसूद ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ‘बोटी-बोटी काट देंगे’ का बयान दिया था। इस मामले में इमरान मसूद पर केस दर्ज हुआ था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किल इस वजह से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने उनको 2 साल या ज्यादा की सजा सुना दी, तो संसद सदस्यता गंवानी पड़ेगी।

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर बोटी-बोटी काटने के बयान पर दर्ज केस में जो धाराएं लगी हैं, उनमें अधिकतम 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इमरान मसूद ने 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने मोदी के बारे में दिए गए बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन केस दर्ज होने के कारण कोई राहत की संभावना ही नहीं थी। इमरान मसूद ने बोटी-बोटी काटने वाला बयान देवबंद के लवकरी गांव में दिया था। इसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों समेत 19 लोगों ने बयान दर्ज कराए थे।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आईपीसी की धारा 295ए यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात, चुनाव के वक्त समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने संबंधी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और दलित समुदाय का अपमान करने संबंधी एससी-एसटी कानून की धारा 310 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीएम मोदी की बोटी-बोटी काटने के साथ ही इमरान मसूद ने ये भी कहा था कि गुजरात में 4 फीसदी मुसलमान हैं, तो सहारनपुर में 42 फीसदी मुस्लिम हैं। उन्होंने बीएसपी के 2 दलित विधायकों के बारे में भी कहा था कि वे जनरल सीट पर एससी से विधायक बने हैं। माना जा रहा है कि आरोप तय करने के बाद सहारनपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट से जल्दी ही फैसला आएगा और तब देखना होगा कि इमरान मसूद की संसद सदस्यता बचती है या नहीं।