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Congress On Rahul Gandhi: राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज देशभर में सत्याग्रह, कल से जमकर प्रदर्शन करेगी पार्टी

राहुल गांधी की संसद सदस्यता दरअसल 2 साल की सजा मिलने पर खत्म हुई है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत 2 या इससे ज्यादा साल की सजा मिलने पर जन प्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। वहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को संसद में उठाने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई।

नई दिल्ली। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा और उसकी वजह से संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाते हुए आज से आंदोलन छेड़ रही है। इसके तहत आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देशभर में सत्याग्रह करने वाले हैं। कल यानी सोमवार से कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आज दिन भर सत्याग्रह करेंगे। दूसरे राज्यों के मुख्यालयों में भी कांग्रेस का ऐसा ही सत्याग्रह आज पार्टी के नेताओं की तरफ से प्लान किया गया है।

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राहुल गांधी की संसद सदस्यता दरअसल 2 साल की सजा मिलने पर खत्म हुई है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत 2 या इससे ज्यादा साल की सजा मिलने पर जन प्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। वहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को संसद में उठाने की वजह से बीजेपी ने उनकी सदस्यता को रद्द कराया है। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो संसद में एक बार फिर अडानी मसले पर बोलना चाहते थे। उनकी आवाज न उठे, इसी वजह से सदस्यता रद्द करा दी गई। राहुल गांधी ने कहा था कि वो सच के साथ चले हैं और चलते रहेंगे। चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।

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राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की जनसभा में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…हर चोर का नाम मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तलाश करोगे, तो मोदी नाम वाले ऐसे और लोग भी मिलेंगे। इसी बयान पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस सूरत में किया था। राहुल ने कोर्ट में इस मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई और फिर उनको अपील के लिए 30 दिन का वक्त देते हुए जमानत पर छोड़ दिया।