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18 से 31 मई तक चलेगा लॉकडाउन 4.0, इस दौरान क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, जानें यहां

लॉकडाउन 4.0 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्‍यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढाने का बड़ा फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले का इंतजार पूरा देश पीएम मोदी के आखिरी राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद से ही कर रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात को लेकर चर्चा के बाद ही किसी फैसले को लिया जाएगा।

जानिए लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

1.शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्‍यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।

2.नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर सकेंगे। ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है।

3. रेड और ऑरेंज जोनके अंदर जिला प्रशासन/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्‍त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्‍यक वस्‍तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।

देखिए लिस्ट-

4. कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों ओर बफर जोन रहेगा। यहां कोविड 19 के नए मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है। यहां अतिरिक्‍त सावधानी बरतने को कहा गया है।

5. मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

Delhi Metro

6. पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी है। इसे प्रोत्‍साहित भी किया जाएगा

7. होटल, रेस्‍त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इनमें स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों, पुलिस, सरकारी अफसरों, दूसरे शहरों में फंसे यात्रियों और क्‍वारंटाइन सेंटर के लिए ली गईं इमारतों के लिए खुलने की छूट होगी।

railway station

8. रेलवे स्‍टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।

9. रेस्‍त्रां में होम डिलीवरी के लिए रसोईघर में खाना बनाने की छूट रहेगी।

सिनेमा हॉल और समारोह का क्‍या होगा

10. सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

11. स्‍पोर्ट कॉम्‍प्‍लेक्‍स और स्‍टेडियम को खोलने की छूट रहेगी. इनमें दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेगी।

12. देश में 31 मई तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक व अन्‍य ऐसे किसी भी समारोह पर पाबंदी रहेगी, जहां लोगों की भीड़ एकत्र हो।

13. सभी धार्मिक और प्रार्थना करने वाले स्‍थान सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक रूप से एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्‍य स्‍थानों पर मिलेगी ये छूट

14. राज्‍य सरकारों की अनुमति से अंतरराज्‍यीय यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट।

15. राज्‍य के अंदर बसें व अन्‍य यात्री वाहन चलाने पर राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें फैसला ले सकेंगी।

अन्‍य प्रमुख गाइडलाइंंस

16. 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम आयु के बच्‍चों का घर पर रहने की सलाह है। अगर आवश्‍यक काम या स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी की कुछ काम हो तो बाहर जाने की छूट।

17. मेडिकल प्रोफेशनल्‍स, डॉक्‍टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्‍टाफ, सफाईकमिर्यों, एंबुलेंस को अंतरराज्‍यीय और राज्‍य के अंदर आवाजाही की अनुमति जारी रहेगी।

18. मालवाहक वाहनों, ट्रकों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में जाने की अनुमति रहेगी।

19. कोई भी राज्‍य मालवाह‍क वाहनों या ट्रकों को अंतरराज्‍यीय आवाजाही से नहीं रोक सकते हैं।

20. लॉकडाउन के दौरान देश में कोविड 19 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे। इनके तहत फेस मास्‍क जरूरी रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्‍थलों और ट्रांसपोर्ट के लिए सोशल डिस्‍टेंसिंग अनिवार्य रहेगी।

21. शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी।

22. अंतिम संस्‍कार के दौरान 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे।

23. सार्वजनिक स्‍थलों पर शराब का सेवन, गुटका, तंबाकू उत्‍पाद खाने पर पाबंदी रहेगी।

24. दिशानिर्देशों के तहत वर्कप्‍लेस (ऑफिस, दुकान व अन्‍य) में थर्मल स्‍कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए। सभी अंदर और बाहर जाने वाले रास्‍तों के गेट पर हैंड वॉश या सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा जाए। सोशल डिस्‍टेंसिंग की पालन हो। वर्क प्‍लेस और अन्‍य संवेदनशील स्‍थानों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए।

25. स्‍थानीय प्रशासन यह तय करेगा कि सभी दुकानें तय समय पर खुलें और बंद हों। उनमें सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन हो. ग्राहकों के बीच 2 गज या छह फीट की दूरी हो। एक बार में पांच से अधिक ग्राहक न मौजूद रहें।