गाजीपुर। माफिया अतीक अहमद के बाद अब यूपी में डॉन के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की चर्चा है। मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आने वाला है। मुख्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी पर ये केस गैंगस्टर एक्ट का है। साल 2007 में केस दर्ज हुआ था। जिसका फैसला आज होगा। बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में डॉन मुख्तार अंसारी और अफजाल पर गैंगस्टर का केस लगा था। इस केस में वाराणसी के नंदकिशोर रुंगटा को अगवा करने का मामला भी है। पहले कोर्ट 15 अप्रैल को फैसला सुनाने वाला था, लेकिन आज की तारीख के लिए इसे मुल्तवी कर दिया था।
मुख्तार पर कृष्णानंद राय और रुंगटा के मामले में गैंगस्टर केस तो अफजाल पर कृष्णानंद की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट पुलिस ने तामील कराया था। कृष्णानंद राय के मर्डर केस से डॉन मुख्तार अंसारी और अफजाल दोनों ही 2019 में बरी हो चुके हैं। मुख्तार को कोर्ट ने रुंगटा अपहरण केस में भी बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि मुख्तार और अफजाल ने रसूख की वजह से गवाही नहीं होने दी थी। ऐसे में डॉन और उसके भाई दोनों को ही गैंगस्टर एक्ट में सजा हो सकती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कम से कम 2 और अधिकतम 10 साल की सजा है। अगर अफजाल को दोषी ठहराया जाता है और सजा दी जाती है, तो उसकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। मुख्तार अंसारी पहले ही तीन मामलों में सजायाफ्ता है। आज दोपहर कोर्ट का फैसला आएगा।
मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है। माना जा रहा है कि कोर्ट में आज उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जा सकता है। वहीं, अफजाल अंसारी को कोर्ट में सीधे पेश किया जाएगा। आज यूपी में सभी की नजर मुख्तार और उसके भाई पर ही है। अगर मुख्तार और अफजाल को सजा होती है, तो माफिया अतीक के बाद गैंग बनाकर काम करने के आरोप में दो और बड़े नाम सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक बने रह सकते हैं।