नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को खारिज कर अब उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है, जिसे आरिज के लिए बड़े राहत के रूप में देखा जा रहा है। आरिज को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
Batla House encounter case: Delhi High Court commutes the death penalty awarded to Ariz Khan to life imprisonment. Khan was sentenced to death penalty by trial court for the murder of Delhi Police Inspector Mohan Chand Sharma
— ANI (@ANI) October 12, 2023
बता दें कि गत 18 अगस्त को भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, साल 2021 में साकेत कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया था। जिसमें कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को 2018 में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में आरिज को मौत की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फ्लैट में रेड के दौरान हुई गोलाबारी में दो आतंकवादियों और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या हुई थी।
वहीं, साकेत कोर्ट ने मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे अब आजीवान कारावास में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 333, 353, 302, 397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया था। वहीं, फैसला सुनाते वक्त अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि जिरह के दौरान यह साबित हुआ है कि आतंकवादी आरिज खान ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया था।