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मंच से विवादित बयान देकर फंसे ओवैसी की पार्टी के नेता, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश

याचिकाकर्ता हिंदूसेना ने दिल्ली पुलिस को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी व पार्टी विधायक वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश देने का निवेदन किया। याचिका में कहा गया कि इनके भाषणों से दिल्ली में सांप्रदायिक माहौल बढ़ा।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू संगठन द्वारा दायर याचिका पर एक नोटिस जारी की, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के तीन नेताओं पर नफरत भरे भाषण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल उत्तरदाताओं से जवाब तलब किया है और मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दी।

Waris Pathan and Asaduddin Owaisi

याचिकाकर्ता हिंदूसेना ने दिल्ली पुलिस को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी व पार्टी विधायक वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश देने का निवेदन किया। याचिका में कहा गया कि इनके भाषणों से दिल्ली में सांप्रदायिक माहौल बढ़ा।

Akbaruddin Owaisi

रविवार से उत्तरपूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर और गोकुलपुरी इलाकों में सीएए समर्थक और विरोधी समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में कम से कम 38 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।